गौतमबुद्धनगर में धारा 163 लागू, 8 मई तक निषेधाज्ञा प्रभावी
नोएडा, 30 अप्रैल। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 30 अप्रैल 2026 से 8 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, हाल के दिनों में श्रमिकों के चल रहे आंदोलनों के कारण जनपद की कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई है। स्थिति को सामान्य करने के लिए स्थानीय प्रशासन और औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन द्वारा श्रमिकों से लगातार वार्ता की जा रही है तथा सेक्टर स्कीम भी लागू की गई है। इसके बावजूद असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग किए जाने की आशंका बनी हुई है।
प्रशासन का मानना है कि विभिन्न किसान और श्रमिक संगठनों के साथ-साथ राजनीतिक दल एवं उनके सहयोगी संगठन मौजूदा संवेदनशील स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे दोबारा हिंसक प्रदर्शन और अशांति फैलने की संभावना जताई गई है।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निकटवर्ती राज्यों में हाल ही में हुए उग्र प्रदर्शनों का असर नोएडा क्षेत्र में भी देखने को मिला है, जहां कई स्थानों पर धरना और हिंसक प्रदर्शन हुए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे होने के कारण गौतमबुद्धनगर को अत्यंत संवेदनशील माना गया है।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखा जा सके।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।
