14 मार्च को गौतमबुद्धनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, विभिन्न मामलों का होगा निस्तारण
गौतमबुद्धनगर, 7 मार्च 2026। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों तथा जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आगामी 14 मार्च 2026 को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत मुख्यालय के साथ-साथ तहसील स्तर पर भी आयोजित होगी।
यह जानकारी अपर जिला जज-II एवं विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) तथा राष्ट्रीय लोक अदालत की नोडल अधिकारी सोमप्रभा मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुलह-समझौते के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामले, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम से संबंधित वाद, बिजली एवं पानी से जुड़े मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरण, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधी विवाद तथा प्री-लिटिगेशन मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य विवाद भी लोक अदालत में रखे जाएंगे, जिनका समाधान आपसी समझौते के आधार पर संभव है।
अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि जिन मामलों में सुलह-समझौते की संभावना हो, वे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निस्तारण त्वरित, सरल और कम खर्च में किया जा सकता है, जिससे पक्षकारों को शीघ्र न्याय प्राप्त होता है।
