जब ढाई सौ ट्रैक्टर लेकर कलक्ट्रेट में घुसे किसान
ग्रेटर नोएडा : एनजीटी ने दस साल पुराने डिजल गाड़ी पर रोक लगाने का आदेश दिया है . जिसके बाद उन किसानों के आगे संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिनके ट्रैक्टर दस साल से पुराने हैं.
आज दनकौर, दादरी और जेवर तहसील से सैकड़ो की संख्या में किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जिला मुख्यालय सूरजपुर लगभग ढाई सौ ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और एनजीटी के इस आदेश पर विरोध जताया . किसानों ने खेती में काम आने वाले वाहन ट्रैक्टर को इस दायरे से हटाने की मांग की है . किसानों ने ट्रैक्टर को जिला मुख्यालय परिसर के अंदर घुसा दिया और डीएम ऑफिस के सामने पार्क कर दी .
किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम सदर अनजानी कुमार को सौंपा जो निम्न है —
महोदय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेश अनुसार दिल्ली और एनसीआर 10 साल पुराने वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है इस आदेश के अनुसार 31 मार्च 2017 के बाद से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन निजी कार्य दो पहिया वाहन वाणिज्य वाहन बस और ट्रक कब अरमान दिए जाएंगे यूपी परिवहन विभाग ने पूरे एनसीआर में लगभग 10 साल से पुराने डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी है इस आदेश के लागू होने से किसान को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है यूपी परिवहन विभाग का आदेश नोएडा गाजियाबाद मेरठ बागपत बुलंदशहर मुजफ्फरनगर शामली और हापुड़ तक लागू होगा कि सरकार के ऐसे आदेश की है कि एनसीआर में ट्रांसपोर्ट व्हीकल 10 साल से अधिक नहीं चल सकते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध किए जाने पर विचार किया जा रहा है लेकिन फैसले से पहले लोगों की परेशानी का ध्यान रखा जाएगा किसान की नाग है ऐतिहासिक महत्व की डिटेल और क्लासिक कार की तरह ट्रैक्टर हर रोज सड़कों पर दिखाई नहीं देते हैं इसलिए एनजीटी ने जिस तरह अपने 2015 के आदेश को बदलकर स्टेज और क्लासिक कार को इस दायरे से बाहर किया गया है उसी तरह खेती मैं काम आने वाले ट्रैक्टर को भी अपने इस आदेश के दा दायरे से बाहर किया जाना चाहिए दुनिया के अधिकांश देशों में पुरानी गाड़ियों को रिटायर करने के बाद मुआवजे का भी प्रावधान है ताकि नई गाड़ी खरीदी जा सके भारत में ट्रिब्यूनल के फैसले को लागू करना मुश्किल है और इसे चरणों में लागू किया जाना चाहिए केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकार को एनजीटी के फैसले पर किसानों के ट्रैक्टर के संबंध में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए अतः किसानों की मांग है कि खेतों में काम आने वाले ट्रैक्टर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के 10 साल पुराने डीजल वाहनों को बंद करने के आदेश के दायरे से किए जाने के संबंध में समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें
इस मौके पर किसान महेंद्र चौरोली, अजय पाल शर्मा, ओमप्रकाश कसाना, लज्जाराम प्रधान, जीवन सिंह, पवन खटाना, रजनीकांत अग्रवाल, राजे प्रधान, मनोज मावई, संजय कसाना, अनित कसाना, सुरेंद्र नागर, प्रकाश फौजी, पूरण पहलवान, दिनेश शर्मा, विभोर शर्मा, सुनील प्रधान, अवधेश छोकर, सुंदर नागर, देवेंद्र नागर, अंकित नागर, जितेंद्र कौशिक, सुभाष चौधरी, मास्टर चाहत, राहुल दलेलगढ़, त्रिलोक तवर, संदीप चपरगढ़, किशनलाल, नंदकिशोर, सुरेश वर्मा, शंकरलाल, संदीप नागर देवराज, थान सिंह, राजकुमार तोमर, शमशाद सैफी, जयवीर नागर, मा दिनेश नागर, प्रेम प्रधान सैकड़ों किसान मौजूद रहे