ग्रेनो प्राधिकरण ने खेड़ा चौगानपुर में 8 रिहायशी टावर किए सील
- बृहस्पतिवार सुबह की कार्रवाई, अनधिकृत रूप से बने थे फ्लैट
प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी, एफआईआर भी दर्ज
ग्रेटर नोएडा।
ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति किए जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में प्राधिकरण ने खेड़ा चौगानपुर गांव में खसरा संख्या 109 के भूखंड पर बने 8 रिहायशी टावरों को सील कर दिया है। इन टावरों में 100 से अधिक फ्लैट बनाए गए थे।
यह कार्रवाई बृहस्पतिवार सुबह प्राधिकरण के भूलेख विभाग एवं परियोजना विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई। सील किए गए सभी फ्लैट वर्तमान में खाली पाए गए हैं। प्राधिकरण द्वारा संबंधित पक्ष को पूर्व में नोटिस भी जारी किए जा चुके थे तथा मामले में एफआईआर भी दर्ज है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर भूलेख एवं परियोजना विभाग की टीमों को संयुक्त अभियान चलाने के लिए कहा गया है।
खेड़ा चौगानपुर में की गई इस कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव की निगरानी में ओएसडी अभिषेक पाठक, ओएसडी राम नयन सिंह, वर्क सर्किल-3 के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम, प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर, सहायक प्रबंधक राजीव मोटला सहित स्थानीय पुलिस एवं प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे।
प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार, संबंधित भूमि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है, जहां बिना किसी वैधानिक अनुमति और बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण कराया गया था। इसी कारण यह कार्रवाई की गई है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ ने चेतावनी दी है कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति अथवा बिना नक्शा पास कराए किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन या फ्लैट खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि अवैध कॉलोनियों में अपनी गाढ़ी कमाई फंसने से बचा जा सके।
