बिना पंजीकरण कराए पीजी, गेस्ट हॉउस व होटल संचालन करने पर होगी कार्यवाही

ग्रेटर नोएडा। विगत दिवस जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उनके कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जनपद में जो भी पीजी, गेस्ट हाउस, होटल संचालित किए जा रहे हैं उनका सराय एक्ट के तहत पंजीकरण होना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में उन्हें तीन बार नोटिस जारी करते हुए सीज करने का प्राविधान सराय एक्ट के अंतर्गत दिया गया है।

इस संबंध में जिलाधिकारी बीएन सिंह ने नगर मजिस्ट्रेट नोएडा महेंद्र सिंह को कड़ाई बरतते हुए जनपद में समस्त संचालित पी जी, गेस्ट हाउस एवं होटल्स का सराय एक्ट में पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरे जनपद में जो भी पी जी, गेस्ट हाउस एवं होटल संचालित हो रहे हैं अभियान चलाकर सभी का सराय एक्ट में पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए और एक समय अवधि सभी को प्रदान करते हुए उसके बाद गहनता के साथ अभियान चलाकर बिना पंजीकरण के पाए जाने वाले पीजी, होटल, गेस्ट हाउस को बंद कराने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। इस महत्वपूर्ण बैठक में नगर मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात ए के झा, प्रदूषण विभाग के अधिकारीगण नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी गण तथा अन्य जिला अधिकारी गण उपस्थित थे।

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