ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई: वैदपुरा में अवैध कॉलोनी पर चला बुल्डोजर, 20,000 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण से मुक्त
- बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे विला ध्वस्त, प्राधिकरण की सख्त चेतावनी—अवैध निर्माण करने वालों को नहीं मिलेगी राहत
ग्रेटर नोएडा, 22 मई 2025:
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गुरुवार को वैदपुरा गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनी निर्माण पर बुल्डोजर चला दिया। करीब 20,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यह जमीन खसरा संख्या 279 में आती है, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में शामिल है।
प्राधिकरण को सूचना मिली थी कि कुछ कालोनाइज़र यहां बिना नक्शा पास कराए विला बना रहे हैं। प्राधिकरण की ओर से पहले कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन निर्माण कार्य चोरी-छिपे जारी रहा। गुरुवार को एसडीएम जितेंद्र गौतम, एसीईओ प्रेरणा सिंह और महाप्रबंधक पीपी सिंह के नेतृत्व में 5 जेसीबी और 3 डंपरों की मदद से तीन घंटे में निर्माण ढहा दिया गया।
ध्वस्तीकरण अभियान में कई वरिष्ठ प्रबंधक, इंजीनियर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने स्पष्ट किया कि “वैदपुरा ग्रेटर नोएडा की अधिसूचित भूमि है। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति और नक्शा पास कराए निर्माण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
उन्होंने जनता से अपील की कि जमीन खरीदने से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से अनुमति व जानकारी ज़रूर लें और अपनी गाढ़ी कमाई को अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें।
इस कार्रवाई में वर्क सर्किल 2, 3, 4 और 7 के प्रभारी अधिकारी भी शामिल रहे। यह अभियान प्राधिकरण की अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है और आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
