चारा घोटाला: तीसरे मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुनाई गई सजा
झारखंड: राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है. ये लालू यादव की तीसरी सजा है. इससे पहले उन्हें रांची, चाईबासा की अदालत से भी सजा सुनाई है. ये मामला चारा घोटाला का है जहाँ लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगे थे चाईबासा कोषागार से 36.67 करोड़ की अवैध निकासी का मामला है जहाँ अदालत ने इस मामले में 56 में से 50 को दोषी करार दिया, जिसमें लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल है. अदालत ने इस मामले में छह को बरी कर दिया है.
लालू यादव को देवघर कोषागार मामले में साढ़े तीन साल की जेल और 5 लाख जुर्माना और देवगढ कोषागार मामले में 5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है. अभी 2 फैसले और आने बाकी है. लालू प्रसाद यादव के लिए ये खतरे की घंटी है. आने वालो दोनों मामलों में लालू यादव को रहत मिलने की उम्मीद कम है. फैसला आने के बाद लालू के बेटे तेजेस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है की निचले अदालत में फैसले को वो उपरी अदालत में चुनोती देंगे.