21 साल बाद मिला न्याय , आजीवन कारावास की सजा सुनते ही रो पड़ा हत्यारोपी
ग्रेटर नोएडा : सूरजपुर स्थित जिला जिला कोर्ट ने मेरठ के एडवोकेट की हत्या के आरोपी बदन सिंह उर्फ बद्दू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 21 साल बाद फैसला आने पर आरोपी बद्दू कोर्ट में रो पड़ा। आरोपी पर अधिवक्ता की हत्या के अलावा 2011 में मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य संजय गुर्जर की भी हत्या का आरोप है। इस मामले में अभी फैसला आना बाकी है।1996 में हुई अधिवक्ता की हत्या का मामला 2015 में गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय में स्थानांतरित हुआ था। मामले की सुनवाई न्यायाधीश बीके सिंह ने की।
सहायक शासकीय अधिवक्ता इरशाद अली ने बताया कि मेरठ के रहने वाले एडवोकेट रविंद्र सिंह की वर्ष 1996 में हत्या कर दी गई थी। मामले में बदन सिंह व उसके भाई किशन सिंह के खिलाफ रविंद्र सिंह के भाई देवेंद्र सिंह ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कुछ समय बाद दोनों को जमानत मिल गई थी। जमानत के दौरान किशन सिंह की मौत हो गई थी। 1996 में हुई अधिवक्ता की हत्या के मामले में जब लंबे समय तक फैसला नहीं आया तो पीड़ित पक्ष ने हाइकोर्ट में अर्जी लगाई थी। हाइकोर्ट ने 2015 में मामला गौतमबुद्धनगर कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। मामले में कुल नौ गवाह पेश हुए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने बदन सिंह उर्फ बद्दू को दोषी माना है। आरोपी को आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
मेरठ में है प्रभाव
सूत्रों की मानें तो आरोपी बद्दू कम समय में शराब माफिया से मेरठ का बड़ा प्रभावी व्यक्ति बन गया था। उसके प्रभाव के चलते ही मेरठ में 19 साल तक हत्या के मामले में कोई फैसला नहीं आया था। आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद लुकसर गांव में स्थित जिला जेल में रखा गया है।