आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन समेत 10 निदेशकों पर लगा मारपीट का आरोप , एफआईआर दर्ज
ग्रेटर नोएडा : आम्रपाली समूह के चेयरमैन अनिल शर्मा सहित कंपनी के 10 निदेशकों के खिलाफ बॉयर ने मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। दिल्ली के गणेश नगर निवासी ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। अदालत ने बिसरख पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले में जांच शुरू कर दी है।
गणेश नगर दिल्ली के वीर बहादुर सिंह ने अदालत में अर्जी देते हुए बताया कि उन्होंने आम्रपाली के लेजर वैली वेरोना हाईट्स प्रोजेक्ट में 17 अक्तूबर 2012 को एक घर की बुकिंग कराई थी। उस समय बिल्डर ने 42 माह में फ्लैट का पजेशन देने का वादा किया था। इसके लिए बुकिंग के समय तीन लाख रुपये उन्होंने दिए थे। कंपनी के मालिकों ने 1000 वर्ग फुट का फ्लैट वीर बहादुर सिंह के नाम पर बुक भी कर दिया था। कंपनी समय-समय पर पैसा मांगती रही और वह जमा कराते रहे। लेकिन मौके पर अभी तक निर्माण कार्य तक शुरू नहीं हुआ। बाद में पता लगा कि नोएडा एक्सटेंशन के नाम पर उन्हें घर बेचा गया लेकिन इस नाम की कोई जगह है ही नहीं ।
वीर बहादुर सिंह का कहना है कि मुझे भरोसा हो गया कि ये लोग मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस पर मैंने रुपये वापस मांगने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। रुपये वापस देने के लिए मुझे 01 मार्च 2017 को शाम चार बजे साईट पर बुलाया। मैं वहां पहुंचा तो अनिल शर्मा, पल्लवी मिश्रा, शिव प्रिय, अजय कुमार, सुवाश चंद, अमरेश कुमार, चंद्र वाधवा, निशांत मुकल, संजय कुमार और राजकुमार आदि मिले। इन लोगों ने हथियार दिखाकर मुझे आतंकित करने का प्रयास किया। मुझे जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की। मेरा मोबाइल तोड़ दिया और कैमरा लूट लिया गया।
वीर बहादुर सिंह का कहना है कि उन्होंने उसी दिन एसएसपी से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 504, 506, 323 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है।